- श्रमिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सख्त कदम
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। बढ़ते श्रमिक असंतोष, धरना-प्रदर्शन और पथराव की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तत्काल प्रभाव से यह धारा लागू की गई है।
क्यों लगाई गई धारा 163?
प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के मुताबिक, सेलाकुई स्थित Lightanium Technology Pvt. Ltd., Dixon Technology और Global Medicos समेत कुछ औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर पथराव की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ गया था।
प्रशासन के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है और दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
धारा 163 के तहत क्या प्रतिबंध लगाए गए?
अपर जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित सख्त प्रतिबंध शामिल हैं:
- किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलना प्रतिबंधित।
- ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना पूरी तरह बंद।
- बिना अनुमति के नारेबाजी, लाउडस्पीकर, सार्वजनिक सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक।
- सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
- बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालना प्रतिबंधित।
- सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
DM सविन बंसल की अपील
जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों या गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था का सम्मान करें।
प्रशासन का कहना है कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।