उत्तराखंड: अब राशन कार्ड धारक 30 जून तक कर सकते हैं कार्ड सरेंडर, क्या है अपात्र को ना-पात्र को हां योजना…

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड स्वयं सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत और दे दी है। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि अब 30 जून 2022 तक अपात्र राशनकार्ड धारक अपने स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करा सकते हैं। राशन कार्ड की जांच के लिए विभागीय जांच अभियान जुलाई के महीने में चलाया जाएगा। जो पहले जून से प्रस्तावित था।

जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने कहा कि अपात्र कार्ड धारक उक्त तिथि तक अपना कार्ड सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि 30 जून 2022 के उपरान्त कोई राशनकार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारक के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना/शिकायत दर्ज कारवा सकते है। कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

उत्तराखंड में तीन प्रकार के कार्ड हैं…

वर्तमान में प्रदेश में तीन प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहला अंत्योदय (गुलाबी रंग का राशन कार्ड), दूसरा राष्ट्रीय खाद्य योजना (NFSA) का सफेद रंग का बीपीएल राशन कार्ड और तीसरा पीला रंग का एपीएल कार्ड है। तीनों कार्ड बनाने की अलग-अलग शर्तें हैं।

  • अंत्योदय अन्न कार्ड: उत्तराखंड के जिन परिवारों के पास आय का कोई स्रोत न हो या वह दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग, जिसका कोई सहारा न हो। उनका अन्तोदयी राशन कार्ड बनाया जाता है। AAY Ration Card गुलाबी रंग का होता है। राज्य के जिन परिवारों के पास अंत्योदय अन्न कार्ड (AAY Ration Card) है उन्हें एक रुपये की दर से हर महीने 35 किलो राशन दी जायेगी।
  • बीपीएल राशन कार्ड : बीपीएल राशन कार्ड उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा ने नीचे जीवन यापन करते हैं, इस कार्ड को बनाने वाले परिवार के सभी श्रोतों से आने वाली वार्षिक आय 10,000 से कम होनी चाहिए। वही परिवार बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए पात्र माने जाएंगे। यह राशन कार्ड सफ़ेद रंग का होता है। ऐसे परिवारों को हर महीने 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेंहू और 3 रुपये प्रति किलो पर चावल दिए जाते हैं। इस कार्ड के माध्यम से लाभर्थी परिवार को प्रतिमाह 25 किलो राशन दी जाती है।
  • एपीएल राशन कार्ड : APL Ration Card उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। उन परिवारों के लिए जिनकी सभी श्रोतों से आने वाली वार्षिक आय 10,000 हजार से अधिक हों। यह राशन कार्ड पीले रंग का होता है। इस पर लाभार्थी परिवार को 15 किलो राशन प्रतिमाह दी जाती है। इस कार्ड पर राशन सामान्य निर्धारित मूल्य पर दिया है। ये कार्ड वाले परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड की तरह कम कीमत में राशन का लाभ नहीं मिलता।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *