नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी को याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदन को 6 सप्ताह के भीतर दो बिन्दु पर विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। इसमें पहला बिंदु नवीन वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव और दूसरा बिंदु किसके द्वारा चुनाव सम्पन्न कराएं, संबंधी है। जबकि बायलॉज में चुनाव पूर्व कमेटी के द्वारा सम्पन्न कराने का प्रावधान है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
सुरेश चंद्र उप्रेती, बंशीधर पांडे और प्रदीप पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) के आदेश को चुनौती दी है। इसमें कहा गया कि निदेशक ने एक नवम्बर 2021 की गतिमान चुनाव प्रक्रिया को भंग करने के साथ-साथ संगठन के 13 जिलों के संयोजक मंडलों को भी भंग कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अधिकार निदेशक (प्रारंक्षिक शिक्षा) के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से होते हैं, तो 9 हजार शिक्षक निर्वाचन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए चुनाव नई वोटर लिस्ट से कराए जाएं।