MDDA का अनधिकृत निर्माण पर शिकंजा, राजपुर रोड के इंजीनियर इन्क्लेव में अवैध निर्माण सील

  • स्वीकृत मानचित्र से विचलन मिलने पर प्राधिकरण ने की कार्रवाई
  • उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नियमों के उल्लंघन पर सख्ती के दिए संकेत

देहरादून: राजधानी देहरादून में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने राजपुर रोड स्थित जाखन के इंजीनियर इन्क्लेव में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण ने संबंधित निर्माणकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया।

एमडीडीए के अनुसार, अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में स्वीकृत मानचित्र से विचलन पाया गया था। निर्माण में नियमों का उल्लंघन सामने आने पर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009) की संबंधित धाराओं के तहत वाद दायर किया। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्माण को सील कर दिया गया।

नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं: उपाध्यक्ष

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण की अपील

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार वाद दायर कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इंजीनियर इन्क्लेव के मामले में भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि वे प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करें, ताकि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि शहर में अनधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में निगरानी जारी रहेगी।

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