देहरादून: अगर आपके घर और जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रखी है तो सावधान हो जाएं। आपका घर या ज़मीन फिर छिन सकती है। आपने जिस से भी जमीन खरीदी है उससे रजिस्ट्री करा लें, वरना आपको पछताना पड़ेगा।
जमीन खरीद फरोख्त अब पूरी तरह स्टाम्प ड्यूटी और नियमावली के अनुरूप है। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्टाम्प पेपर पर इसकी खरीद नहीं कर सकता। इसकी रजिस्ट्री तय स्टाम्प शुल्क देकर ही वैध है। हर जमीन और घर का तय स्टाम्प शुल्क सरकार को देय होता है। अगर ऐसा नही किया गया है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। पूरे प्रदेश में सर्किल रेट तय हैं और इसके अनुरूप ही स्टाम्प शुल्क भी तय है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी से ज़मीन खरीदी है और उसका सिर्फ एग्रीमेंट है या फिर किसी पंचायत या प्रधान या पावर ऑफ ऑटोरनी है तो वो वैध नहीं है।
ऐसे किसी भी मामले में जमीन खरीदी या ली गयी है तो वो अवैध है या ऐसी ज़मीन पर मकान या फ्लैट बनाया गया है तो अवैध है। ऐसे निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अथवा ऐसी ज़मीन का मालिकाना हक उसी व्यक्ति का होगा जिसके नाम पर किसान बही खाता है और ऐसी अमुक ज़मीन और निर्माण पर रहने वाला अवैध कब्जाधारी कहलायेगा और उसके खिलाफ नियमवद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।