उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर: वीर उद्यमी योजना शुरू, 30% सब्सिडी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश का विधिवत वाचन किया। मंत्रिमंडल ने इस संदेश पर आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि यह राज्य के विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के प्रयासों को नई गति देगा। बैठक में राज्यहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय:

  1. लोक निर्माण विभाग के एडीबी (एशियाई विकास बैंक) समर्थित पुल सुधार परियोजना के तहत 01 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी टेंडर को अनुमोदन दिया गया।
  2. न्याय विभाग के अंतर्गत सेवारत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए नाममात्र ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक सॉफ्ट लोन की सुविधा मंजूर की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 4% तथा अन्य वाहनों पर 5% ब्याज दर लागू होगी।
  3. वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष करने को मंजूरी दी गई।
  4. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों के सोलर सिस्टम लग चुके थे, उन्हें राज्य सरकार की समाप्त हो चुकी सब्सिडी का लाभ देने की अनुमति प्रदान की गई।
  5. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (देहरादून) से संबंधित विषयों के उपबंध एवं नियमन के लिए परिनियम के प्रख्यापन को मंजूरी।
  6. गृह विभाग के तहत उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2025 की नियमावली बनाने के लिए परामर्शी विभागों से परामर्श के बाद लागू करने की अनुमति दी गई।
  7. उत्तराखंड होमगार्ड्स समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी। इससे कमांडेंट पद के लिए नियमावली न बनने के कारण रुके प्रमोशन बहाल होंगे।
  8. भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुलिस कार्मिकों की डिजिटल और कंप्यूटर आधारित अन्वेषण ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के विशेषज्ञों की नियुक्ति को अनुमोदन।
  9. वर्दीधारी सिपाही एवं उप-निरीक्षक पदों (पुलिस, पीएससी, आईआईआरबी, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी, वन दरोगा) की सीधी भर्ती के लिए 2023 की एकीकृत नियमावली में आयु सीमा एवं ऊंचाई संबंधी प्रावधानों को आगामी तीन वर्ष तक पूर्ववत बनाए रखने का निर्णय।
  10. माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एडेड स्कूल बनने से पहले शिक्षकों की सेवा को प्रोन्नति के लिए मान्य करने संबंधी प्रस्ताव पर उप-समिति गठित करने को मंजूरी।
  11. रवि विपणन सत्र 2026-27 में गेहूं खरीद के विकेन्द्रीकृत मूल्य समर्थन प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति कुन्तल पर 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया।
  12. गेहूं एवं धान की खरीद पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मंडी शुल्क केवल 2 प्रतिशत ही लेने का निर्णय।
  13. उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सप्लीमेंटरी योजना के रूप में मंजूरी। पूर्व सैनिकों एवं पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 30% तक तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी का प्रावधान। यदि पति-पत्नी दोनों पूर्व सैनिक/अग्निवीर हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा।
  14. नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग के गठन, कार्यक्षेत्र एवं संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी।
  15. विधायी एवं संसदीय विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र 2026 का सत्रावसान करने को अनुमोदन।

ये फैसले राज्य के विकास, सुशासन, किसान कल्याण, पूर्व सैनिकों के सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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