- 4 दिसंबर 2018 तक 10 वर्ष सेवा वाले कार्मिक होंगे नियमितीकरण के पात्र
देहरादून: राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिए विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 अधिसूचित कर दी है।
इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
संशोधित नियमावली के अनुसार, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर वे कार्मिक नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 04 दिसंबर 2018 तक संबंधित पद या समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा दी हो।
इसके विपरीत, पूर्व नियमावली में पात्रता के लिए यह व्यवस्था थी कि नियमावली-2013 के प्रख्यापन की तिथि पर ऐसे कार्मिकों ने कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो।