स्कूल में दाखिले का नियम बदला! पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 वर्ष की उम्र जरूरी

नई दिल्ली:  शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि फर्स्ट क्लास में बच्चों के प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल की जाए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को भेजे गए ताजा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए। सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने के लिए कहा गया है।

दरअसल पूर्व के नियमों के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए 5 साल की उम्र पूरा करना ही पर्याप्त माना जाता था, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों आदि में 6 साल की उम्र के प्रावधान का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मूलभूत चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें सभी बच्चों को 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए 5 वर्ष सीखने का अवसर शामिल है।

 

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