देहरादून में धारा 144 लागू , अगर ये किया तो होगी कार्यवाही

देहरादून: विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है. डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने 10 मार्च 2022 तक धारा 144 लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जुलूस के रूप में विपक्षी दलों के पुतले ले जाने और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी की धार्मिक, सांप्रदायिक और जाति और राजनीतिक भावनाओं को लिखने, बोलने या प्रतीकों के माध्यम से आहत नहीं करेगा। वोट पाने के लिए जाति या धर्म का सहारा नहीं लेंगे।

चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी अन्य राजनैतिक-उम्मीदवार या उनके समर्थक का पुतला लेकर चलने-जलाने व प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। भवन मालिक की अनुमति के भवन पर झंडा, बैनर नहीं लगेंगे। शासकीय भवन, संपत्ति को चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं करेंगे। चुनाव अधिकारी की अनुमति लेने के बाद रैली, सभा कर सकेंगे।

 

 

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