Uttarakhand: मृत आश्रितों की भर्ती मामला, शासन ने जारी किया शुद्धि पत्र

देहरादून: एक ही अधिसूचना दो बार जारी होने पर विभिन्न विभागों में भ्रम की स्थिति पैदा होने पर कार्मिक विभाग ने 3 अप्रैल को रिपीट हुए आदेश को निरस्त कर दिया। मृत आश्रितों की भर्ती को लेकर शासन ने नया शुद्धि पत्र शासनादेश जारी किया है। 24 मार्च 2023 को मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2023 जारी की गई थी। इसमें पुत्रवधु को नियमावली के तहत के तहत लाभ दिया गया था। यही आदेश 3 अप्रैल को भी जारी कर दिया गया। जिसे लेकर विभागों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी। नतीजतन भूल सुधार करते हुए कार्मिक विभाग ने 3 अप्रैल के आदेश को निरस्त कर दिया।

 

 

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