हल्द्वानी: तहसील प्रशासन ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से 2.68 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को तहसील कर्मियों ने मलिक के वनभूलपुरा स्थित आवास पर वसूली के लिए नोटिस चस्पा किया। तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, वनभूलपुरा की हिंसा के दौरान हुए नगर निगम के नुकसान का पैसा एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं किया गया, तो संबंधित की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
बता दें कि बीती 8 फरवरी को वनभूलपुरा के मलिक का बगीचा क्षेत्र में नजूल भूमि पर बने मदरसा एवं धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने के दौरान क्षेत्र में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के दौरान नगर निगम की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने नगर निगम की 2.44 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन कर डीएम कार्यालय को वसूली के लिए आरसी जारी करने के अनुरोध का पत्र लिखा था।
मामले में डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर एडीएम पीआर चौहान ने मलिक से 2.44 करोड़ की वसूली करने के लिए आरसी जारी की थी और वसूली सुनिश्चित करने के तहसीलदार हल्द्वानी को आदेश जारी किए थे। सोमवार को तहसीलदार सचिन कुमार ने मलिक से 2.68 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया। यह नोटिस तहसील कर्मचारियों ने मलिक के वनभूलपुरा स्थित आवास में चस्पा कर दिया है।
इसमें एक सप्ताह के भीतर तहसील कार्यालय में 2.68 करोड़ रुपये राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार ने बताया कि तहसील प्रशासन मलिक से नगर निगम के 2.44 करोड़ समेत कुल 2.68 करोड़ रुपये की वसूली करेगा। इसमें नगर निगम की क्षतिपूर्ति के साथ तहसील का रिकवरी चार्ज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर यह धनराशि जमा नहीं की गई तो मलिक की चल-अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए क्षेत्र के पटवारियों से मलिक की चल-अचल संपत्ति की पहचान कर रिपोर्ट मांगी गई है।