अब किरायेदारों को भी चुकाना होगा 18 फीसदी GST, जानिए क्या कहते हैं नए नियम

नई दिल्ली: जीएसटी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। सरकार ने 18 जुलाई से जीएसटी के नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपको किराए के अलावा 18% जीएसटी देना होगा। ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही है। अब कहा जा रहा है कि किराए के अलावा किराएदार को भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। आइए जानते हैं ताजा अपडेट।

इन दिनों जीएसटी से जुड़ी कई खबरें चल रही है। हाल ही में सरकार ने जीएसटी के नए नियम जारी किए गए थे। जिसके बाद से किराए पर भी जीएसटी की खबरें सामने आ रही है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। यह फैसला पिछले महीने 18 जुलाई से लागू हो चुका है। लेकिन इस जीएसटी के लिए कई शर्ते है। जिसे  सरकार ने साफ कर दिया है।

बताया जा रहा है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था।

टर्नओवर के आधार होगा GST…
जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड किरायेदार की श्रेणी में सामान्य और कॉरपोरेट संस्थाएं सब शामिल होंगी। सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच जाने पर बिजनेस मालिक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। निर्धारित सीमा क्या है, यह उस बिजनेस पर निर्भर करता है। सेवाएं दे रहे बिजनेस मालिकों के लिए सालाना लिमिट 20 लाख रुपये का टर्नओवर है।

वहीं, सामान बेच रहे या सप्लाई कर रहे बिजनेस मालिकों के लिए यह लिमिट 40 लाख रुपये है। हालांकि, अगर यह किरायेदार उत्तरपूर्वी राज्यों या विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य में रहता है तो उसके लिए टर्नओवर की निर्धारित सीमा सालाना 10 लाख रुपये है।

इन्हें  नहीं देना होगा जीएसटी…

सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB)के फैक्ट चेक के अनुसार, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर दी गई है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या प्रोपराइटर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर देता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।

 

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