देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब अफसरों को आकस्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। जबकि भौतिक रूप से दिया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
मुख्य सचिव डा. एस. एस. संधु ने अफसरों के आकस्मिक अवकाश का सिस्टम अब सख्त कर दिया है। अब अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नर समेत सभी विभागाध्यक्षों को आकस्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन की ओर से यह आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह भौतिक रूप से आवेदन मान्य नहीं होंगे। आकस्मिक अवकाश को लेकर भी ई ऑफिस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे सभी अधिकारी, जिनका आकस्मिक अवकाश मुख्य सचिव स्तर से स्वीकृत होता है, उन्हें आईएफएमएस पोर्टल पर ही अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।
आईएफएमएस पोर्टल पर अपनी लॉग इन आईडी से अवकाश पर आवेदन किया जा सकेगा। आईएफएमएस पोर्टल संचालित करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उपनिदेशक कोषागार निदेशालय मनोज कुमार पांडेय से सहयोग लिया जा सकेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।