Mumbai Cruise Ship Drug Case:शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

मुंबई: कोर्ट ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत से फिलहाल आदेश की कॉपी न मिलने के कारण तीनों को शुक्रवार या शनिवार तक रिहा कर दिया जाएगा।

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।

आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों  रिहा किया जाएगा।

बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज से हिरासत में लिया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद हुआ था। इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

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