हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, UKSSSC भर्ती मामले में सीबीआई जांच की याचिका खारिज

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हुए यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले भर्ती घोटाले को लेकर विधायक और कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले को आज 12 अक्टूबर को सुरक्षित रखे निर्णय को सुनाते हुए एस.आई.टी.की जांच पर भरोसा जताते हुए ये निर्णय लिया है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा कि 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोई संदेह नहीं है।

खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे लोगो की हुई है जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।

2021 में यह परीक्षा हुई थी। 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में कहा गया है कि व्हाट्सअप मेसेज से अभ्यर्थियों को प्रशन हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जाँच की शुरुआत की।

 

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