Uttarakhand:  हाईकोर्ट ने आउटसोर्स से नियुक्त हजारों कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, ये आदेश किया रद्द 

नैनीताल: हाईकोर्ट ने आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वन विभाग में तैनात इन कार्मिकों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इन कार्मिकों की सेवा को समाप्त करने का फैसला रद्द करते हुए, कोर्ट ने सरकार को वेतन देने के लिए निर्देश भी जारी किया है। इस निर्णय के बाद, अब सरकार को यह निर्धारित करना है कि इन कर्मचारियों को किस माध्यम से वेतन दिया जाए। इसमें विस्तृत शपथपत्र भी देने का आदेश है।अगली सुनवाई फरवरी में होगी।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में वन विभाग में उपनल सहित अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से 2187 लोग काम कर रहे थे। 17 नवंबर को सरकार ने विभाग का पुनर्गठन करने और 1113 पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्देश दिया था, जिसे अल्मोड़ा के दिनेश परिहार और देहरादून के दिनेश चौहान और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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