हल्द्वानी: बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने की खबर पूरे देशभर में फैली है। अब गुरूवार को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दे कि नैनीताल हाई कोर्ट ने विगत 20 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और अतिक्रमणकारियों को इसे खाली करने के लिए एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिया था।
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गियों को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है। इसमें वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट दूसरी याचिका के साथ सुनवाई को तैयार हुई है। अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दाखिल कर चुके हैं। दोनों याचिकाओं पर अब गुरुवार को साथ होगी सुनवाई।
वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को कहा- हमें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, उसके बाद फैसला लेंगे, इस मामलम में राजनीति नही होनी चाहिए।
इस बीच नैनीताल के डीएम धीराज गर्बयाल ने कहा- यहां पर जितने भी लोग हैं वे रेलवे की भूमि पर हैं। इनको हटाया जाना है, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है। हमने फोर्स की मांग की है। आने वाले कुछ समय में हम उन्हें हटाएंगे। ये उच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन करना होगा।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि के अतिक्रमण पर नीलेश आनंद भरणे, DIG, कुमाऊं रेंज ने कहा – उच्च न्यायालय का आदेश पर तमाम संगठन और लोगों से वार्ता की गई। हमने पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर में बांट दिया है। हम सभी जोन का गंभीरता से आकलन कर रहे हैं, कितने घर किस सेक्टर जोन में आ रहे हैं और किस तरह से उनको हटाया जाएगा इसका भी आकलन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से फोर्स की डिमांड भी की गई है।