देहरादून: अपने अपहरण व 50 लाख की फिरौती का मुकदमा दर्ज कराने वाले खनन निदेशक एसएल पैट्रिक को गोपनीयता भंग करने पर शासन ने निलंबित कर दिया। ग़ौरतलब है कि पैट्रिक आने वाले जून माह में अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे। शासन ने निदेशक के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट जारी करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा जारी निलम्बन आदेश में आरोप लगाया गया है कि डायरेक्टर पैट्रिक द्वारा राजकीय कार्यों की गोपनीयता भंग की जा रही थी। साथ ही सरकारी संविदा कर्मियों को अपने पारिवारिक व निजी कार्यों में उपयोग किया जा रहा था। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को लेकर भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है।
इसके अतिरिक्त निजी कारोबारी ओम प्रकाश तिवारी से लेनदेन व प्रलोभन के वशीभूत होकर सरकारी कार्यों व गोपनीयता को भंग करने व पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप भी इस चार्जशीट में वर्णित है। यही नहीं निदेशक द्वारा निजी स्थान पर निजी व्यक्ति के साथ भेंट वार्ता करना व उसे लाभ दिए जाने को लेकर भी निलम्बन आदेश में जिक्र करते हुए इसे शासन ने गंभीर अनियमितता करार दिया है। इसके अतितिक्त ई निविदा व ई नीलामी में भी निदेशक द्वारा लचर प्रणाली अपनानाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।