नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। नई जानकारी के अनुसार, पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह सूचना अपने जारी प्रेस रिलीज के जरिए दी है। बोर्ड के मुताबिक पैन-आधार लिंक कराने के तौर पर 1000 रूपये का जुर्माना भी लिया जाएगा।
लिंक नहीं कराने पर उठाना पड़ सकता है नुकसान
आपको बता दे यदि पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान जिसके चलते कार्ड धारक को 50,000 रूपये से नीचे बेसिक बचत बैंक खाता व टाइम डिपॉजिट खाते के अलावा कोई भी खाता नहीं खोल पाएगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न भरने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा।
पैन-आधार को ऐसे करें लिंक
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए पहले आयकर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
- फिर आपको क्विक लिंक मे “Link Aadaar” का विकल्प दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा और validate पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको अपना फोन नंबर दर्ज करके OTP फिल करना है
- OTP फील करने के बाद e-pay टैक्स पेज पर जाएं और टैक्स फिल करके भुक्तान करे।