देहरादून: उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है की अपर सचिव कार्मिक द्वारा पत्र जारी कर उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 20 को एवं को के संबंध में स्पष्ट किया गया है के 7000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले इलाके में यदि कोई कार्मिक कार्य स्थल पर तैनात है तो उसकी 1 वर्ष की सेवा 2 वर्ष सुगम की समतुल्य की सेवा मानी जाएगी।