बजट में बड़े ऐलान, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

नई दिल्ली: मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े एलान किए गए हैं, जिनमें टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा एलान है। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया।

इस दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि किन चीजों को सस्ता किया जा रहा है और कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं।आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन चीजों पर अब ज्यादा पैसा देना होगा।

 क्या-क्या हुआ सस्ता

मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे।
विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी।
एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी।
कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है।
इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल सस्ती होंगी।
हीट क्वायल पर कस्टम ड्यूटी घटाई।

क्या-क्या हुआ महंगा

सोना-चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा।
सिगरेट महंगी होगी, ड्यूटी बढ़ाकर 16 परसेंट की गई।

बजट भाषण की बड़ी बातें-
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ा कर 30 लाख रुपये किया गया है.
मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये किया जा रहा है.
महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए जाएंगे जिनकी मियाद दो साल के लिए होगी और इनके तहत किसी महिला या बालिका के नाम से दो साल के लिए, दो लाख रुपये जमा करवाए जा सकेंगे।
संस्थाओं के लिए कॉमन ID PAN होगा। MSME की जब्त की गई 95% राशि वापस की जाएगी। कोरोना महामारी में जब्त की गई राशि वापस की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश में 30 ‘स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे।

मोदी सरकार के आखिरी बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

नए टैक्स रिजिम का नया टैक्स स्लैब 

नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

मौजूदा टैक्स स्लैब 

नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।

 

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