देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधु के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है,जिसके तहत राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा, बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे, इसके साथ ही राजनीतिक रैली सहित कई चीजों पर पाबंदी लगाई गई है।
जिम और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे-
जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर और ऑडिटोरियम कोविड नियमों के अनुरुप 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों पर लगी रोक–
वहीं, 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन, स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पर रोक, आंगनबाडी केंद्र से लेकर 12वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे।
अन्य राज्यों से आने वाले ध्यान दें-
बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दो डोज या 72 घंटे के अंतराल की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा।
स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता में खुलेंगे-
खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे, समस्त सार्वजनिक समारोह (मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक) गतिविधियों पर 16 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
शादी समारोह में 50 प्रतिशत होगी उपस्थिति-
विवाह समारोह और शव यात्रा में वेन्यू (बंद अथवा खुले स्थान) में 50 फीसदी क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी, केंद्र और राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
मास्क है जरूरी-
कोविड और ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन करना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। वहीं, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेशभर में सफाई एवं सैनिटाइजर छिड़काव के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए, सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने वालों के साथ ही थूकने और इधर-उधर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और चालान अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।