आयुष्मान योजना: अब ऐसा नहीं कर सकेंगे अस्पताल, नियमों में हुआ बदलाव, जानें नए नियम

देहरादून: उत्तराखंड में संचालित आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब नियम के मुताबिक मरीजों को निजी अस्पतालों के लिए  रेफर किया जाएगा। दरअसल, हाल ही में आयुष्मान योजना के अंतर्गत रेफरल व्यवस्था को लेकर एक ऑडिट करवाया गया था। ऑडिट के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। इसमें 305 मामलों की जांच कराई गई तो ऑडिट में यह पता चला कि 75 मामलों में रेफरल अप्रूवल नियम के मुताबित ही नहीं किया गया है। ऐसे में अब योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। छोटे सरकारी अस्पताल अब आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को सीधे निजी अस्पतालों के लिए रेफर नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी की स्थिति में रेफर व्यवस्था लागू नहीं होगी। इतना ही नहीं प्राधिकरण ने तय किया कि सरकारी अस्पतालों को मरीज रेफर करने का स्पष्ट कारण बताना होगा।

अटल आयुष्मान योजना में पांच लाख तक की सीमा तक मुफ्त इलाज के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने रेफरल व्यवस्था को सख्ती से लागू किया है। योजना में सूचीबद्ध 74 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा लेने के लिए मरीज को पहले सरकारी अस्पताल से रेफर करना अनिवार्य है। इमरजेंसी की स्थिति में रेफर व्यवस्था लागू नहीं होगी। ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में बिना किसी रेफरल के आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया जा सकता है।

आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए सरकार ने रेफरल नीति बनाई गई है। ताकि आयुष्मान कार्डधारक मरीज का पहले राजकीय अस्पतालों में इलाज किया जाए। अब मरीजों को पहले नजदीकी राजकीय चिकित्सकों, बेस अस्पताल व राजकीय मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया जाएगा। इनमें इलाज न मिलने की स्थिति में ही मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि उपचार की सुविधा उपलब्ध न होने पर ही निजी अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था है। रिपोर्टस की माने तो उत्तराखंड में अभी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 225 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें 102 राजकीय व 123 निजी अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कालेज, पर्वतीय क्षेत्रों के सात निजी चिकित्सालय और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार हास्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त 39 निजी अस्पतालों में रेफरल की आवश्यकता नहीं है। शेष 74 निजी अस्पतालों में रेफरल की व्यवस्था है। इन अस्पतालों की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट में है।

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