अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

कोटद्वार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पुलकित आर्य पर 70 हजार रुपए व बाकी दो दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया।

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।2022 में अंकिता का शव गंगनहर से बरामद हुआ था जिसके बाद पूरे प्रदेश में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन भी किया। मामले में भाजपा नेता के पुत्र का नाम आने के बाद विपक्ष ने भी मुद्दे को जोर शोर से उठाया था।वहीं मामले में अब तीन वर्ष बाद कोटद्वार कोर्ट ने आज ही तीनों आरोपियों को अब सज़ा का एलान भी कर दिया गया। पीड़ित परिवार और जनमानस ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन फांसी की मांग अब भी जारी है।पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा “यह न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, लेकिन समाज को संतोष तब होगा जब ऐसे अपराधों में कठोरतम सजा मिले।”

 




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