देहरादून: एक जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। यदि प्रतिबंध लगाने के वाबजूद भी इसका उपयोग होता है तो ₹5000 तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किया हैं।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन आयात भंडारण बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है।
प्रभारी सचिव शहरी विकास वीके सुमन ने कहा है कि आगामी 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।
शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव वीके सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए एक जुलाई 2022 की डेडलाइन तय कर चुकी है। निकाय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग इस रोक को लागू करेगा। सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जब्ती और चालान की कार्रवाई की जाएगी।