पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर को 5 साल कठोर कारावास की सजा

नैनीताल: रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व आयकर आयुक्त IRS ऑफिसर श्वेताभ सुमन को हाईकोर्ट ने भी दोषी करार दिया है। हालांकि सजा को कम करते हुए सात साल से पांच साल के कठोर कारावास में बदल दिया है। सुमन ने देहरादून सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वह वर्तमान में सुद्धोवाला जेल में सजा भुगत रहे हैं। एक साल के भीतर हाईकोर्ट में सीबीआई ने 255 गवाहों की गवाही कराई है।

पूर्व आईआरएस अधिकारी श्वेताभ सुमन के खिलाफ वर्ष 2005 में एक गुमनाम शिकायत के आधार पर दिल्ली सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। उस वक्त सुमन देहरादून में अपर आयकर आयुक्त के पद पर तैनात थे। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि सुमन की संपत्ति 1997 से 2004 के बीच 337 फीसदी बढ़ी है। यह उन्होंने भ्रष्टाचार कर कमाई है।

श्वेताभ सुमन, उनकी मां, मित्र और बहनोई को पाया गया था दोषी
जांच में सामने आया था कि श्वेताभ सुमन ने अपने मित्र के नाम पर 55 बीघा जमीन देहरादून के पौंधा में भी खरीदी थी। उन्होंने अपनी मां के नाम पर एक होंडा सिटी कार और अपने बहनोई के नाम पर भी तमाम बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी। इन सभी मामलों में देहरादून की सीबीआई अदालत ने फरवरी 2019 में श्वेताभ सुमन, उनकी मां, मित्र और बहनोई को दोषी पाया था।

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