उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन की जारी, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां ?

देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जहां स्कूल खुल गए है। वहीं चुनावी समर के बीच चुनाव प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में चुनाव प्रचार पर रात 8 बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी।

 

आपको बता दें कि दिशानिर्देश के अनुसार, ‘ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं, जबकि इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ पर समान रूप से दिया जाएगा ‘खुले में सभा, बंद भवनों में सभा तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 फीसदी क्षमता और खुले मैदान की 30 फीसदी क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे।’

संशोधित मानदंडों में यह भी निर्देश दिया गया है कि कई प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए ताकि भीड़ न हो। सभी प्रवेश द्वारों में पर्याप्त हाथ स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चाहिए। प्रवेश द्वार के साथ-साथ रैली क्षेत्र के भीतर पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए, जबकि बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित होनी चाहिए और हर समय मास्क का उपयोग अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *