हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई

नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड में स्थगित चार धाम यात्रा से रोक हटा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुरोहितों को भी बड़ी राहत मिली है। पुरोहित पिछले काफी दिनों से चार धाम यात्रा को ले जाने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। गुरुवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चार धाम यात्रा पर रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा न्यायालय ने हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। इसके अलावा भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। चार धाम यात्रा को खोले जाने पर तीर्थ पुरोहितों ने हाईकोर्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बता दें कि हाल ही में चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की थी।

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