अंकिता भंडारी केस की CBI जांच की मांग, अदालत ने रखा अपना फैसला सुरक्षित

देहरादून: अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी केस में उसके मात-पिता द्वारा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने और आरोपियों का नारको टेस्ट कराने की मांग की गई थी। अदालत द्वारा अंकिता के माता पिता से पूछा गया था कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? और क्यों सीबीआई जांच की जरूरत है।

जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आरोपी पक्ष द्वारा उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है तथा दो माह बीत जाने के बाद भी एसआईटी द्वारा आरोपियों के खिलाफ न तो चार्जसीट दाखिल की गई और न घटना के ठोस साक्ष्य एसआईटी जुटा सकी है।

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