नई दिल्ली: अगले महीने 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना है। इस नियम के तहत बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने (EMI Installment) के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटते रहें। 1 अक्टूबर से बैंक बिना SMS भेजे आपका ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते हैं।
1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम
1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट का नियम बदल जाएगा। अगले महीने से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए महीने के साथ ऑटो पेमेंट का नया सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत बैंक, फाइनेंस कंपनी या पेटीएम, फोनपे जैसी कंपनियां बिना आपको सूचित किए ऑटो डबिट नहीं कर सकती है। आपकी ईएमआई या बिल का ऑटो पेमेंट बिना आपकी अनुमति या पूर्व जानकारी के नहीं होगा। बैंकों को पेमेंट काटने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी।
RBI ने बदला नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक हर बार ऑटो पेमेंट के लिए बैंक को ग्राहकों से अनुमति देनी होगी। RBI के नए नियम के मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या UPI के पेमेंट के अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के तहत अब आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड में बिना आपकी अनुमति के पैसा नहीं कटेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बंक में अपडेट करवाना होगा। बैंक खाते में नंबर अपडेट होने के बाद ही आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर ऑटो डेबिट से पहले SMS आएगा।