शक्तिमान प्रकरण में देहरादून सीजेएम कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। दरअसल, साल 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन निकाल रही थी इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए घुड़सवार भी तैनात किए गए थे लेकिन धक्का-मुक्की के बीच शक्तिमान घोड़े की एक टांग टूट गई थी। जिसके बाद इस मामले का आरोप उस दौरान मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गणेश जोशी पर लगा था।
मामले ने तूल तब पकड़ी, जब इलाज के दौरान शक्तिमान घोड़े की मौत हो गई। लिहाजा, उस दौरान विधायक गणेश जोशी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया गया था। यही नही, इस प्रकरण में गणेश जोशी ने ये बयान दिया था कि अगर उन पर लगे आरोप साबित हो गए, तो उनके पैर काट दिए जाएं। उन्होंने कहा, ‘अगर मैं दोषी पाया गया तो हर सजा के लिए तैयार हूं। जिसके बाद से ही मामला कोर्ट में लंबित चल रहा था। लेकिन गुरुवार को, सीजेएम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने गणेश जोशी के दोष मुक्त करार दे दिया है।