काशीपुर: उत्तराखंड के काशीपुर में जमीन के एक मामले में फर्जी दस्तावेज देने और हड़पने के मामले में काशीपुर तहसीलदार समेत चार अधिकारियों के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुकदमा पंजाबी महासभा के अध्यक्ष व तत्कालीन तहसीलदार सहित चार अधिकारियों के खिलाफ दाखिल खारिज में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
दिल्ली निवासी शैलेन्द्र घई पुत्र केसी घई बेस्ट ने काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि उन्होंने अपने भाई राजीव घई के द्वारा वर्ष 2008-9 में काशीपुर न्यायालय में दो वाद योजित किये थे । जिनमें उनके द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश किए गए । तत्कालीन तहसीलदार ने राजीव घई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों की जांच किये बिना दोनों पत्रावलियों में आदेश पारित कर दिये । इसके बाद पीड़ित शैलेन्द्र घई ने उक्त आदेश के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय की शरण ली । इस मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून द्वारा तहसीलदार के आदेश को विधिक एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित पाया और तत्कालीन तहसीलदार काशीपुर को दोषी पाया । जिसके बाद मामले में निदेशालय उत्तराखंड के निदेशक द्वारा तत्कालीन तहसीलदार , तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी ( पंचायत ) , तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी काशीपुर एवं राजीव घई पुत्र स्वर्गीय केसी घई निवासी काशीपुर के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के जाने की संतुष्टि की गई । जांच के उपरांत सभी आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।