टिहरी: टिहरी झील में नियमों का उल्लंघन करने वाले बोट संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा इसके इसके लिए डीएम ईवा श्रीवास्तव ने टिहरी झील विकास प्राधिकरण को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ईवा की मानें तो पर्यटकों की सुरक्षा मद्देनजर ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नई साहसिक गतिविधियों के तहत प्रथम चरण में पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट संचालित किए जाने हैं।
दरअसल, जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टिहरी झील में संचालित होने वाली नई साहसिक गतिविधियों पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट के लिए मिले आवेदनों पर चर्चा एवं साक्षात्कार को लेकर लाइसेंस निर्गत समिति की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने टिहरी झील विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर कोई वोट संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल चालन की कार्रवाई की जाए।
झील में नए बोट के लिए आवेदन प्रक्रियाः नई साहसिक गतिविधियों के तहत प्रथम चरण में पैरासेलिंग बोट हेतु 2, क्रूज बोट हेतु 3, शिकारा बोट हेतु 5 लाइसेंस निर्गत किए जाने हैं. जिसके सापेक्ष पैरासेलिंग वोट संचालन के लिए 2, क्रूज बोट के लिए 1 और शिकारा बोट के लिए 7 आवेदन मिले हैं। डीएम ईवा ने कहा कि प्राप्त आवेदनों में सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को 1 हफ्ते के भीतर कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कार्य आदेश जारी होने से 9 महीने के भीतर पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट को टिहरी झील में उतारना होगा।
इन मुद्दों पर हुई चर्चाः जिलाधिकारी ईवा ने टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए अलग ड्रेस कोड जिसमें वर्दी, पहचान पत्र आदि शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही टिहरी बांध में नियमों का उल्लंघन करने पर चालन की कार्रवाई, होटल ली राय ग्रुप को दिए जाने वाले बोट लाइसेंस, प्राधिकरण कार्यालय की ओर से लिए जाने वाले प्रति यात्री शुल्क में बढ़ोत्तरी को लेकर चर्चा हुई. वहीं, प्राधिकरण कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, वोट लाइसेंस नवीनीकरण एवं लाइसेंस निर्गत किए जाने संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।