देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। इस मामले को सरकार की ओर से शुक्रवार या सोमवार को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। साथ ही केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बदरीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने देने की अनुमति दी थी।बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से इस आशय का हलफनामा दाखिल कर दिया गया। सरकार के अनुसार चारों धामों में एसओपी का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। बेहद कम तीर्थयात्री दर्शन के लिए जा पा रहे हैं।
सरकार ने हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश कर कहा है कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को देखते हुए पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन किया जाय। सरकार कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। चारधाम में सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। श्रद्धालुओ की संख्या कम करने से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है।