उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने पर लगाई मुहर

देहरादून:  उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में आज बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि पर मुहर लगा दी। सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित की गई 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े।

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु –

  •  विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
  • राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 % तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
  •  एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
  •  उधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
  • सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
  •  जिला विकास प्राधिकरण के टैक्स स्लैब को किया गया डिफाइन।
  • हेड कांस्टेबल के सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरने का लिया निर्णय।
  •  मुख्य आरक्षी से दरोगा आरक्षी में 35% सीधी भर्ती था और 30 से 35% भर्ती पदोन्नति से था। जिस में संशोधन किया गया है कि अब जिन्होंने संशोधन से पहले एसआई की परीक्षा दे दी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
  • चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
  •  उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी।
  •  वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक किया गया विस्तारीकरण।
  • उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन।
  • उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का लिया निर्णय।
  •  उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे किया गया संशोधन।
  • टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है
  • रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और एक सीमित अमाउंट तक भुगतान किया जाएगा।

 

 

 

 

 

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